Home छत्तीसगढ़ दुकान के सामने सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों लिया गया अर्थदंड, पाॅवरहाउस स्थित मुख्य बाजार में सड़क बाधा करने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

दुकान के सामने सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों लिया गया अर्थदंड, पाॅवरहाउस स्थित मुख्य बाजार में सड़क बाधा करने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

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भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के जवाहर मार्केट में सड़क पर सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। जोन 03 की आयुक्त प्रीति सिंह के निर्देश पर जोन के राजस्व विभाग द्वारा की गई कार्यवाही में दुकान के सड़क के सामने काॅफी दूर तक सामान व स्टैण्डी होर्डिंग्स रखने की वजह से आवागमन में परेशानी होने के साथ ही पार्किंग की समस्या बढ़ गई थी, जिसके चलते कार्यवाही करते हुए होर्डिंग्स और दुकान के सामने सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों को हटवाने की कार्यवाही करते हुए सड़क बाधा करने वाले 12 दुकानदारों से 10500 रूपए अर्थदंड वसूला गया। जोन के कर्मचारियों द्वारा शाम को की गई कार्यवाही में दुकान के सामने लगे टेबल कुर्सी हटवाई गई। जोन 03 मदर टेरेसा नगर के पाॅवर हाउस के जवाहर मार्केट में दुकानदारों के द्वारा सामान फैलाकर व्यवसाय करने की वजह से शाम को जाम की स्थिति बन जाती है। इसके चलते मार्केट में आने वाले लोगों को समस्या होती है। निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने निगम क्षेत्र के सभी बाजार में दुकान के अतिरिक्त सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। जिसके परिपालन में जोन 03 आयुक्त की टीम सहायक राजस्व अधिकारी परमेश्वर चंद्राकर के साथ शाम को जवाहर मार्केट पहुंची और सड़क बाधा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अर्थदंड वसूलने की कार्यवाही किए। उन्होंने बताया कि बहुत से व्यापारियों द्वारा दुकान के सामने बोर्ड एवं स्टेण्डी होर्डिंग्स लगाने तथा दुकान के सामने काफी दूर तक सामान रखने से सड़क में आवागमन बाधित होता है, इन लोगों के सामान को हटवाया गया तथा दोबारा ऐसा न करने की समझाइश दी गई अन्यथा कठोर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा सड़क किनारे फास्ट फूड का व्यवसाय, ठेला लगाने वालों एक किनारे व्यवसाय करने की हिदायत दी गई! कार्यवाही में सड़क बाधा करने वाले अपना बाजार से 2000 रूपए, वीआईपी बैग हाउस से 500 रूपए, आर्मी स्टोर से 2000 रूपए, शिव बेकरी से 500 रूपए, अरिहंत बैग से 500 रूपए, सांई कलेक्शन से 2000 रूपए, केजीएन ज्वेलर्स से 500 रूपए, राजा ड्राईफू्रटस से 500 रूपए, जैन से 500 रूपए, केसी मंडल से 500 रूपए, योगेश अग्रवाल से 500 रूपए और मुकेश जनरल स्टोर्स से 500 रूपए अर्थदंड वसूलते हुए 12 दुकानदारों से 10500 अर्थदंड वसूलने की कार्यवाही की गई।

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