Home देश-दुनिया कार्गो और बैगेज की जांच के लिए CISF का बढ़ा अधिकार, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश

कार्गो और बैगेज की जांच के लिए CISF का बढ़ा अधिकार, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश

by admin
नईदिल्ली(ए)। केंद्र सरकार ने आतंकवाद रोधी अभियान के तहत देश के 69 नागरिक हवाई अड्डों पर कार्गो परिचालन और इन लाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली की निगरानी के लिए सीआईएसएफ को दिए गए आदेश को 21 मई तक बढ़ा दिया है।नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने नौ मई को इस संदर्भ में निर्देश जारी किया था और सीआईएसएफ को 18 मई तक यह कार्य करने का निर्देश दिया था। सीआईएसएफ के प्रवक्ता ने पहले कहा था कि पहलगाम में आतंकवादी हमले और उसके बाद देश में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीआईएसएफ के कवर को अस्थायी रूप से विस्तारित करने का आदेश दिया गया है।

केवल यात्रियों की जांच का सौंपा गया जिम्मा

आदेश के अनुसार, सीआईएसएफ को केवल यात्रियों और उनके केबिन बैगेज की तलाशी लेने का काम सौंपा गया है। कार्गो और इन लाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम की जांच एयरलाइंस और एयरपोर्ट आपरेटरों द्वारा नियुक्त प्राइवेट सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा की जाती है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके लिए कई लोगों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं और कार्गो और इन लाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग की जांच की निगरानी के लिए रिजर्व स्टाफ को अस्थायी ड्यूटी पर लगाया गया है।
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