Home देश-दुनिया रेलवे का नए नियम, ट्रेन में खाने की कीमतें और मेन्यू प्रदर्शित करना अनिवार्य, लोकसभा में रेल मंत्री ने दी जानकारी

रेलवे का नए नियम, ट्रेन में खाने की कीमतें और मेन्यू प्रदर्शित करना अनिवार्य, लोकसभा में रेल मंत्री ने दी जानकारी

by admin
नईदिल्ली(ए)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि ट्रेनों में यात्रियों को परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों का मेनू और मूल्य लिस्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य है। उन्होंने एक लिखित उत्तर में कहा कि यात्रियों की जानकारी के लिए आइआरसीटीसी की वेबसाइट पर सभी खाद्य पदार्थों का मेनू और दरें उपलब्ध हैं। सभी विवरणों के साथ मुद्रित मेनू कार्ड वेटरों के पास उपलब्ध कराए जाते हैं और यात्रियों को मांगने पर दिए जाते हैं।

यात्रियों को एसएमएस भेजना शुरू

उन्होंने कहा कि पेन्ट्री कारों में भी रेट लिस्ट प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा, भारतीय रेलवे में खानपान सेवाओं के मेनू और शुल्क के बारे में यात्रियों को जागरूक करने के लिए, मेनू और शुल्क के लिंक के साथ यात्रियों को एसएमएस भेजना शुरू किया गया है।

बिलासपुर-मनाली-लेह नई रेलवे लाइन की रिपोर्ट तैयार

एक अन्य प्रश्न के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिलासपुर-मनाली-लेह नई रेलवे लाइन की अनुमानित लागत 1,31,000 करोड़ रुपये है, जो कारगिल को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। बिलासपुर-मनाली-लेह लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर-मनाली-लेह नई लाइन, जो आंशिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आती है, को रक्षा मंत्रालय द्वारा रणनीतिक लाइन के रूप में पहचाना गया है।

अश्विनी वैष्णव ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे गए या घायल हुए 33 परिवारों को कुल 2.01 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है।इस मामले में प्रत्येक मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 2.50 लाख रुपये और सामान्य रूप से घायलों को एक-एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है। यह भगदड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उस समय हुई जब प्रयागराज में महाकुंभ मेले के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी।

सरकार ने लोकसभा को बताया कि तीन तलाक विरोधी कानून के तहत दर्ज होने वाले मामलों का कोई डाटा केंद्र के स्तर पर नहीं रखा जाता क्योंकि कानून-व्यवस्था राज्य से जुड़ा विषय है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा सदस्य दीपक अधिकारी के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सदस्य ने देश में तीन तलाक कानून पारित होने के बाद से दर्ज मामलों की संख्या का विवरण मांगा था।इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई डाटा केंद्र के स्तर पर नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, पुलिस और विधि व्यवस्था राज्य के विषय हैं। उनके अनुसार, ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम’ के तहत अपराधों के मामलों में निपटारा राज्य सरकारों के स्तर पर किया जाता है।

 

बीएसएनएल, एमटीएनएल ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण से 12,984 करोड़ रुपये जुटाए

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल ने 2019 से भूमि, भवन, टावर और फाइबर के मुद्रीकरण से कुल 12,984.86 करोड़ रुपये कमाए हैं।

संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, बीएसएनएल ने जनवरी 2025 तक भूमि और भवनों के मुद्रीकरण से 2,387.82 करोड़ रुपये और एमटीएनएल ने 2,134.61 करोड़ रुपये कमाए हैं। शेखर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल केवल उन भूमि और भवन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण कर रहे हैं जिनकी निकट भविष्य में उनके अपने उपयोग के लिए आवश्यकता नहीं है।

प्राकृतिक भंडार के कारण तुम्मलापल्ले के पानी में यूरेनियम की मात्रा अधिक

सरकार ने लोकसभा में बताया कि आंध्र प्रदेश के तुम्मलापल्ले में पानी में यूरेनियम की उपस्थिति क्षेत्र में रेडियोधर्मी खनिज के प्राकृतिक भंडार के कारण है। एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आइआइटी-चेन्नई और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जैसी विभिन्न एजेंसियों ने क्षेत्र में पानी में यूरेनियम संदूषण के दावों की जांच करने के लिए व्यापक और गहन जल-भूवैज्ञानिक जांच की। एजेंसियों ने यह भी जांच की कि क्या यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया (यूसीआइएल) की खनन परियोजना ने इस तरह के संदूषण में कोई भूमिका निभाई है।

अल्पसंख्यकों को तीन वर्षों में 2,347 करोड़ रुपये के रियायती ऋण दिए गए

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 2,347.15 करोड़ रुपये का रियायती ऋण वितरित किया है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के 5.50 लाख से अधिक पात्र लोगों को इसका लाभ मिला।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। रिजिजू ने कहा कि रियायती ऋण के लिए एनएमडीएफसी पात्रता मानदंड में कहा गया है कि व्यक्तियों को एक अधिसूचित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, विशेष रूप से बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख से संबंधित होना चाहिए।

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