Home देश-दुनिया भर्ती परीक्षा में डमी उम्मीदवार बिठाने वाले आरोपियों की जमानत खारिज, कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी

भर्ती परीक्षा में डमी उम्मीदवार बिठाने वाले आरोपियों की जमानत खारिज, कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी

by admin

नईदिल्ली(ए)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भर्ती परीक्षा में डमी उम्मीदवार बिठाने वाले दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आरोपियों को जमानत देने से लोगों का प्रशासन और कार्यपालिका पर विश्वास कम हो सकता है। यह अपराध लोगों के मन में दरार डाल सकता है। जस्टिस संजय करोल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। पीठ ने कहा कि हम जानते हैं कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद उसे सामान्य रूप से खारिज नहीं किया जाता है। हम इसका समर्थन भी करते हैं।

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