01. टेमन लाल बोरकर पिता छबीलाल बोरकर उम्र 37 साल निवासी जरहाटोला थाना चिलहाटी जिला मानपुर-मोहला-अम्बागढ चौकी,*
02. नीलाधर साहू पिता चुन्नीलाल साहू उम्र 52 साल निवासी सीताकसा थाना गैंदाटोला जिला राजनांदगांव
राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कोमल सिंह साहू पिता बहुर सिंह साहू उम्र 49 साल निवासी दुर्रेबंजारी थाना छुरिया जिला राजनांदगांव के थाना छुरिया में शिकायत प्रस्तुत किया था कि वह बडाई का काम करता है दिनांक 15.02.2024 को शाम करीबन 04.00 से 05.00 बजे उसे लडकी देखने आ रहे है करके कुछ लोग फोन किये कार क्रमांक CG 17, KP 5325 से तीन लोग आये और कहे हम लोग लडकी देखने आये है और उसके घर घुसकर पलंग दीवान बनाने के कितना रूपये लगेगा कह कर बातचीत करते हुये घर अंदर बाडी का वीडियों बनाने लगे और वन विभाग के गार्ड को फोन लगाकर बात करने लगे तो गार्ड के द्वारा बताया गया कि लकडी कोमल सिंह साहू का खेत का है वह उसे कैसे भी उपयोग करे वन विभाग कोई कार्यवाही नही कर सकती हैं । जो आये व्यक्तियों के द्वारा केश नही कराने के लिये 30000/-रूपये की मांग किया गया जो प्रार्थी के द्वारा मना किया गया आस पास ग्रामीण इकट्ठा होने लगे तो तीनों लोग मौके से भाग गये और फोन लगाकर बार-बार पैसे की मांग करने लगे इससे परेशान होकर प्रार्थी के द्वारा थाना में शिकायत किया गया जांच दौरान पाया गया कि घटना दिनांक को पत्रकार राकेश राजपुत, टेमन लाल और नीलाधर साहू घटना दिनांक को प्रार्थी के घर की लकडी का वीडियों बनाकर कार्यवाही कराने नही तो 30000/-रूपये देने के लिये फोन कर बार-बार पेरशान कर रहे थे । वन विभाग से जानकारी प्राप्त किया गया जिसमें कोमल सिंह के मौखिक एवं लिखित किसी प्रकार का कोई प्रतिवेदन कार्यवाही हेतु प्राप्त नही हुआ है जो आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित किया जाना पाये जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी टेमन लाल बोरकर एवं नीलाधर साहू के विरूद्ध धारा सदर का पार्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास सहायक उपनिरीक्षक एस0एल0कंवर, प्रधान आरक्षक 780 अंजीत नेताम का विशेष योगदान रहा।