नई दिल्ली(ए)। वित्तीय वर्ष 2023-24 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आपके पास केवल 46 दिन का समय शेष बचा है और आप 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लें। इस तारीख तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आपको कई तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत से करदाता यह सोच रहे होंगे कि उन्हें केवल कुछ जुर्माना ही देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है आइटीआर फाइलिंग की डेडलाइन मिस करने का नुकसान और भी है। इसके चलते आपको कई तरह से नुकसान हो सकते है।
मालूम हो कि नौकरीपेशा व अन्य करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न की तारीख 31 जुलाई है। इसके साथ ही कार्पोरेट व ऐसे टैक्सपेटर्स जिन्हें अकाउंट मेंआडिट कराने होते है, उनके लिए 31 अक्टूबर है। साथ ही व्यावसाय को ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोटर्स देने वालों के लिए आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। रिवाइज्ड यानि संशोधित रिटर्न फाइल 31 दिसंबर तक जमा कर सकते है।
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इनके लिए रिटर्न भरना है जरूरी
– उन सभी करदाताओं को आयकर रिटर्न भरना जरूरी है, जिनकी कुल आय आयकर विभाग द्वारा निर्धारित बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है।
-टैक्स प्रावधानों में मिली छूट का इस्तेमाल करने के बाद भले ही आपकी टैक्स देनदारी नहीं बनती हो,फिर भी उन छूट को क्लेम करने के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है।