भिलाई। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी हेमन सेन पिता श्रीराम सेन उम्र 26 वर्ष पत्तासंजय नगर सुपेला थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11.05.2024 कोलगभग शाम 05.00 बजे दुकान पर गुलशन श्रीवास और प्राथी दोनों काम कर रहे थे तभी कृष्णचंद निषाद और उसका बडा भाई चंद्रकात निषाद दोनो भाई दुकान बारबर जोन के पास आकर गाली गलौच कर रहे थे जिसेसुनकर प्रार्थी और उसका साथी गुलशन श्रीवास बाहर आये और गाली देने से मना किये तो कृष्णचंद निषाद प्रार्थीका कालर पकडकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गुप्तार करते हुए हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे तथा अपनेसाथ लाये धारदार लोहे का ढाब (नारियल काटने वाला) हथियार से प्रार्थी के गर्दन पर टिकाकर जान मारने कीधमकी देकर डराने लगा तथा उसका बड़ा भाई चंद्रकांत निषाद प्रार्थी के दुसरे साथी गुलशन श्रीवास के साथ गालीलौच करते हुए हाथ मुक्के मारपीट कर उसके गर्दन पर भी धारदार लोहे का ढाब (नारियल काटने वाला) हथियारको टिकाकर जान से मारने की धमकी देने लगे की रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में अपक0-102/2024 बारा294, 506, 323, 34 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले कीगंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी के निर्देशन में निरीक्षक ममताअ ली शर्मा द्वारा तत्काल पुलिस टीम गठित कर उनि० घनश्याम सिंह नेताम हमराह स्टाफ के आरोपी की पतासाजीकरते हुये उनके सकुनत पर दबिश दी गयी जो अपने सकुनत पर उपस्थित मिले जिनसे घटना के संबंध में पूछताछकरने पर दिनांक घटना समय को अपराथ घटित करना बताया गया। घटना में प्रयुक्त 02 नग लोहे का धारदार
बण्डा (दाब) को बरामद कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपीगणों का कृत्य धारा सदर का अपराध कारित करना
पाये जाने से आरोपीगणों को दिनांक 12.05.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को देते हुये ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक ममता अली शर्मा, उनि० घनश्याम सिंहनेताम आरक्षक 1585 भागवत साहू, आरक्षक 1566 आवेश सिद्धिकी, आरक्षक 362 नितेश पाण्डेय, आरक्षक 1708रजनीकांत साव, आरक्षक 550 सुरेश यादव की सराहनीय चुमिका रही।