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नई दिल्ली (एं)। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीडऩ के आरोपों से संबंधित मामले में आगे की जांच की मांग करने वाली भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय पर आदेश के लिए सात मई की तारीख तय की है। बृजभूषण सिंह ने आरोपों पर और अधिक जानकारी देने और आगे की जांच के लिए समय की मांग करते हुए याचिका दायर की। साथ ही दावा किया था कि वह उस घटना की तारीख पर भारत में नहीं था। साथ ही अपने पक्ष में अपनी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को पेश किया था। इसके अलावा अनुरोध किया गया था कि मामले में इस नजरिये भी से आगे जांच की जानी चाहिए।