- VIP कैफे में दबिश के दौरान हुए बड़ा खुलासा
- अवैध रूप से हुक्का पिलाने की सूचना पर की गई रेड कार्यवाही
- दबिश के दौरान मिले हुक्का पाट, फ्लेवर एवं महादेव सट्टा एप से जुड़े सीम, चेकबुक लेपटाप एवं मोबाईल जप्त
- आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं कोटप्पा एक्ट के तहत मामला दर्ज
भिलाई। पुलिस अधीक्षक, दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला द्वारा अभियान चलाकर नशे के विरूद्ध धरपकड़ कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। इसी तारतम्य में दिनांक 13.04.2024 को रात्रि करीबन 09.45 बजे मुखबीर द्वारा अवैध हुक्का पिलाने की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी के मार्ग दर्शन में थाना सुपेला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वी.आई.पी. कैफे जी.ई. रोड सुपेला में रेड कार्यवाही किया गया। मौके पर संदेही प्रांशु गुप्ता एवं रिषभ गुप्ता मिले जिनके कब्जे से मौके पर 04 हुक्का पाट, 16 तम्बाखु युक्त विभिन्न कंपनियों के फ्लेवर, 50 नग सीम, 15 नग आईडीएफसी बैंक के चेकबुक, 01 नग लेपटाप, 03 नग मोबाईल मिले। आरोपियों व्दारा शासन से प्रतिबंधित तम्बाखु युक्त विभिन्न कंपनियों के फ्लेवर युक्त हुक्का पाट के माध्यम से लोगों को पिलाया जा रहा था। आरोपियों से बारीकी से पूछताछ करने पर बताया कि 50 नग सीम फर्जी रूप से अन्य व्यक्तियों के नाम से बिना उनके जानकारी के खरीदी किया है. तथा 15 नग बैंक एकाउंट चेक भी अन्य व्यक्तियो के नाम से सट्टा के कारोबार हेतु धोखाधडी करते हुए फर्जी खाता खुलवाया गया और खाताधारको को धोखे में रखकर उनके एटीएम और चेक बुक को अपने पास रख लिये थे। आरोपी रिषभ गुप्ता के विरूद्ध वर्ष 2023 में भी सोनीपत (हरियाणा) में भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर आज दिनांक 14.04.2024 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा जा रहा है।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक राजेश मिश्रा, उनि अमित अंदानी, सउनि राजेश सिंह, प्र.आर. उपेन्द्र सिंह, आर. विकास तिवारी, कपिल चौधरी, अजीत सिंह, विशाल सिंह, विक्रम भदौरिया का विशेष योगदान रहा।
- थाना सुपेला
- अप.क.- 440/2024 धारा 420, 34 भादवि, 21 (क), (ख) कोटप्पा एक्ट
- गिरफ्तार आरोपी
- (1) प्रांशु गुप्ता पिता मनोज गुप्ता उम्र 22 साल,
- 2) रिषभ गुप्ता पिता मनोज गुप्ता उम्र 26 साल (
साकिनान कांट्रेक्टर कालोनी सुपेला थाना सुपेला जिला-दुर्ग। - जप्त सामग्री
- 04 हुक्का पाट, 16 तम्बाखु युक्त विभिन्न कंपनियों के फ्लेवर, 50 नग सीम, 15 नग आईडीएफसी बैंक के चेकबुक, 01 नग लेपटाप, 03 नग मोबाईल कुल कीमती 1,80,000 रूपये।