Home देश-दुनिया सरकार को कानून बनाने से नहीं रोक सकते राज्यपाल, केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रतिक्रिया

सरकार को कानून बनाने से नहीं रोक सकते राज्यपाल, केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रतिक्रिया

by admin

केरल (ए)।  लंबित विधेयकों पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल राज्य सरकार को कानून बनाने से रोक नहीं सकते हैं।

supreme court says, Governor cannot stop the government from making laws : बता दें कि कार्यवाही की शुरुआत के बाद से राज्यपाल आरिफ ने विधानसभा से पारित आठ में से एक लंबित विधेयक को मंजूरी दे दी है। वहीं, अन्य 7 विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए आरक्षित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘जैसा कि उसने पहले पंजाब मामले में देखा है, राज्यपाल की शक्ति का उपयोग विधायिका की कानून बनाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है।’

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